सिब्बल ने तर्क दिया कि चूंकि निर्वाचन आयोग की देरी के कारण 45 दिनों का समय निकल गया इसलिए याचिकाकर्ता को बिना किसी कानूनी विकल्प के नहीं छोड़ा जा सकता और इसके लिए रिट याचिका ही एकमात्र जरिया था।
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सिब्बल ने तर्क दिया कि चूंकि निर्वाचन आयोग की देरी के कारण 45 दिनों का समय निकल गया इसलिए याचिकाकर्ता को बिना किसी कानूनी विकल्प के नहीं छोड़ा जा सकता...
By Dhallo News · September 3, 2026 at 11:41 AM IST
Source: HINDUSTAN
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