यूट्यूबर अजीत भारती को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एससी-एसटी एक्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अजीत भारती के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा कि यूट्यूबर किसी भी तरह...
यूट्यूबर अजीत भारती को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एससी-एसटी एक्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अजीत भारती
के वकील ने उनका बचाव करते हुए कहा कि यूट्यूबर किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव के पक्ष में नहीं हैं। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करदिया।
SOURCE: NAVBHARAT Times
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